ताजा रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर अपने कैबिनेट सहयोगियों और आला अधिकारियों के साथ रायशुमारी लेकर ये फैसला लिया गया हैं। जिसका पालन राज्य के सभी वक्तियों को करना होगा।
बता दें की सात अगस्त से सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने की अनुमति दे दी गयी है। हालांकि दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक ही खुलेंगे।
सरकारी आदेश के मुताबिक दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल कोरोना टीका लगा चुके लोगों को ही काम करने की अनुमति मिलेगी। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को अपने कर्मियों के टीकाकरण की सूची नजदीक के थाने में भी देनी होगी।

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