बिहार में गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस का पैसा कैसे लें

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा समेत कई शहरों में आये दिन गाड़ी की चोरी होती हैं। जिसके कारण लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता हैं। इससे बचने के लिए लोग अक्सर अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे की गाड़ी चोरी होने पर आप इंश्योरेंस का पैसा कैसे लें।

 बिहार में गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस का पैसा कैसे लें?

1 .बिहार के पटना, नालंदा, गया, भागलपुर समेत किसी भी शहर में गाड़ी चोरी हो जाता हैं तो आप सबसे पहले पुलिस में F.I.R दर्ज कराए और पुलिस से एफआईआर की कॉपी लें। 

2 .इसके तुरंत बाद आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी को भी यह सूचना दे देना चाहिए कि आपका गाड़ी चोरी हो गया है। इसमें थोड़ा भी देर ना करें।

3 .आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जिस कंपनी से कराया था उस कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर भी आप सूचना ऑनलाइन दे सकते हैं। 

4 .आप इंश्योरेंस कंपनी में पुलिस से एफआईआर की कॉपी लें और उसे जमा करें। याद रखें की आप इंश्योरेंस कंपनी को सभी जानकारी सही-सही दें।

5 .गाड़ी चोरी होने के बाद आप पुलिस में शिकायत करें। उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी को शिकायत करें। फिर आप सभी कागजात के साथ आप अपना आरटीओ कार्यालय में भी इस गाड़ी का चोरी होने का सूचना दें।

6. इसके बाद आपके गाड़ी का जो IDV  वैल्यू है उस वैल्यू के बराबर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जायेगा। 

0 comments:

Post a Comment