बिहार: रेल में ये सामान लेकर यात्रा की तो होगी जेल

न्यूज डेस्क: बिहार सहित देशभर के ट्रेनों में प्रतिदिन लोग यात्रा करते हैं। लेकिन त्योहारों के मौके पर बिहार जानें वाली ट्रेनों में ज्यादा भीड़ देखी जा रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही हैं की अगर आप ट्रेनों में पटाखों सहित अन्य कई बैन सामान ले जा रहे हैं तो आप पर कारवाई हो सकती हैं।  

खबर के अनुसार दिवाली के मौके पर बहुत से यात्री अपने घर जाने के लिए पटाखे ले जाते हैं। साथ ही साथ कई तरह के ज्वलनशील पदार्थ भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों पर रेल प्रशासन नजर रख रही हैं। इसलिए आप सावधान रहें। 

आपको बता दें की पटाखा सहित ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर जुर्माना व जेल दोनों होने की पूरी संभावना है। रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 के मुताबिक ट्रेन में खतरनाक और अप्रिय सामान लेकर चलना मना हैं। ऐसा करने पर कारवाई हो सकती हैं। 

रेलवे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ट्रेनों में पटाखों के अलावा गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसीन, ड्राय ग्रास/लीव्स, थर्मिक वेल्डिंग, एसिड, सिगरी और स्टोव आदि लेकर यात्रा करना भी मना है। इसलिए आप ऐसे समान को लेकर यात्रा ना करें।

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