खबर के अनुसार मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने पत्र जारी करते हुए कहा है की राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जायेगा। साथ ही साथ झारखंड के लोग ऑनलाइन के द्वारा भी आवेदन कर सकेंगे।
आपको बता दें की झारखंड के सभी जिलों में रहने वाले लोग अंचल कार्यालय से बनाये गये जाति प्रमाणपत्र के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अनुमंडलाधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाणपत्र जारी कर दिया जायेगा।
मुख्य सचिव ने कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के आवेदकों का जाति प्रमाणपत्र वर्तमान पता के आधार पर भी जारी किया जायेगा। वहीं जिनके पास खतियान नहीं हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर मुखिया या ग्रामसभा से जांच करा कर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
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