नए नियमानुसार बिहार में दाखिल खारिज के दौरान जमीन के दस्तावेज के साथ जमीन के उस हिस्से का नक्शा भी जोड़ा जायेगा, जिसकी खरीद बिक्री-हुई हैं। साथ ही साथ दाखिल-खारिज में जमीन के बदले स्वरूप की चौहद्दी भी दर्ज की जाएगी।
आपको बता दें की बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो विधेयक ला रही हैं, उसका नाम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक 2021 हैं। बहुत जल्द बिहार विधान सभा से इस विधेयक को पास कर दिया जायेगा। इसके बाद इस नियम को राज्य में लागू किया जायेगा।
सरकार के इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री के समय ही ये साफ हो जाएगा कि जमीन के किस हिस्से की बिक्री हुई है। अब जमीन खरीद-बिक्री के दौरान अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के समय डीड के साथ भूखंड का नक्शा भी जमा करना होगा।
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