खबर के अनुसार बिहार में अगर कोई व्यक्ति शराब पीते पकड़ा गया तो उसे जेल नहीं भेजा जायेगा। हालांकि उन्हें ये बताना होगा की उन्हें शराब कहा से मिली। अगर शराब पीने वाला व्यक्ति शराब की सप्लाई करने वाले को पकड़वा देगा तो उसे जेल नहीं होगी।
सरकारी आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर सभी जिलों के उत्पाद अधीक्षकों को निर्देश दे दिया गया है। इसको लेकर सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को सूचना भी भेज दी गई हैं। ताकि इसका पालन किया जा सके।
उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने जानकारी देते बताया कि इसका उद्देश्य शराब के अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचना है और उसे खत्म करना हैं। बता दें की बिहार में शराब के खिलाफ अभियान के तहत जेल जाने वालों में शराब पीने वालों की संख्या अधिक हैं। इस फैसले से इसपर पर रोक लगेगी।
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