खबर के अनुसार कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा हैं की उत्तर प्रदेश में अगर माता-पिता दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसका वारिस मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता हैं।
आपको बता दें की कार्मिक विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को इसे भेज दिया है। इसमें ये भी कहा गया है की यूपी में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने वालों को इसके लिए शपथ पत्र देना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने साफ कर दिया हैं की जनवरी 1999 को इस संबंध में स्पष्ट नीति जारी की जा चुकी है। इसी के आधार पर ये फैसला किया गया हैं। यूपी में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी प्राप्त करते समय शपथ पत्र में बताना होगा की मौजूदा अभिभावक सरकारी नौकरी में नहीं है।

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