गांधीनगर : गुजरात में विधवा पेंशन के लिए करें आवेदन

गांधीनगर : गुजरात में विधवा महिलाओं को सरकार के द्वारा पेंशन का लाभ दिया जाता हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના के तहत पेंशन का लाभ उन महिलाओं को मिलता हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके घर में कोई आय का साधन नहीं हैं।

खबर के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1,50,000 तक होनी चाहिए। वो महिला इस ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના के लिए आवेदन कर सकती हैं। 

बता दें की आवेदन करने के लिए विधवा महिला को गुजरात का स्थाई निवासी होनी चाहिए। साथ ही साथ महिला का उम्र 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं महिला के पास एक बैंक खाता हो जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। 

आवेदन के लिए दस्तावेज : विधवा महिला का आयु प्रमाण, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, महिला के बैंक के खाता पासबुक, राशन कार्ड आदि।

ऐसे करें आवेदन : जन सेवा केंद्र से विधवा सहाय पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।

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