बक्सर : बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नियम और शर्तें

बक्सर : बिहार में अगर कोई व्यक्ति खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों को इसका लाभ मिलता हैं।

आपको बता दें की इस योजना का लाभ लेकर आप आप अपनी बेकरी, बुटीक, पापड़ बिजनेस, तेल मिल, आचार- मसाला उत्पादन, कृषि, फर्नीचर जैसे कई तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं और खुद की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नियम और शर्तें?

1 .इसका लाभ लेने के लिए बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए। 

2 .इस योजना में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कोई पिछड़ा वर्ग के निवासी, महिला व युवा ही आवेदन दे सकते हैं। 

3 .अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर 50 साल की आयु से ज्यादा हैं तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं।

4 .आवेदन करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए।

5 .इस योजना के तहत 10 लाख रुपए मिलते हैं। सरकार द्वारा योजना की कुल लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा एवं बाकी 5 लाख रुपए पर लाभार्थी को 1% ब्याज देना होगा

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