बक्सर : बिहार में सरपंच को नहीं होगा ये अधिकार

बक्सर : बिहार सरकार ने सरपंच के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला किया हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया हैं की बिहार में सरपंच और ग्राम कचहरी को वंशावली बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया गया हैं।

खबर के अनुसार बिहार के कई जिलों से ऐसी खबर आ रही थी कि ग्राम कचहरी या सरपंच द्वारा वंशावली तैयार की जा रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी करते हुए कहा है की इसपर तत्काल रोक लगाया जाए। 

बता दें की पंचायती राज विभाग के विशेष कार्यपदाधिकारी आलोक कुमार ने पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि ग्राम कचहरी का गठन मुख्यत ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले छोटे-मोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करने के उद्देश्य बनाया गया हैं। 

उन्होंने कहा है की बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एवं बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में फौजदारी एवं दीवानी मामलों को छोड़कर अन्य किसी तरह के कार्य करने की जिम्मेदारी सरपंच को नहीं है। इसलिए सरपंच वंशावली नहीं बना सकते हैं।

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