खबर के अनुसार बिहार के सभी नगर निगम सहित, सभी नगर परिषद और सभी नगर पंचायतों में गैरआवासीय (व्यावसायिक) भवनों की होल्डिंग टैक्स में तीन गुना बढ़ोत्तरी की गई हैं। इसको लेकर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया हैं।
आपको बता दें की सरकार ने यह नियम 10 साल पीछे यानी वित्तीय वर्ष 2013-14 से लागू कर दिया हैं। यानि की लोगों को हें बढ़े दर से दस साल पहले का एरियर भी देना पड़ेगा। इसको लेकर सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई हैं।
पटना-बक्सर सहित बिहार के सभी शहरों में तीन गुना बढ़ा टैक्स?
बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम पर होल्गिंड टैक्स तीन गुना बढ़ा हैं।
उद्योग, कार्यशाला, वेयर हाउस, गोदाम पर होल्गिंड टैक्स दो गुना बढ़ा हैं।
शहरी क्षेत्र में मौजूद होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिमनेजियम, क्लब पर होल्गिंड टैक्स तीन गुना बढ़ा हैं।
निजी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज एवं छात्रावास के संचालकों को पहले से डेढ़ गुना ज्यादा टैक्स देना होगा।
सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केंद्र एवंसंस्थाएं को होल्डिंग टैक्स में पूर्व की तरह ही छूट मिलेगी।
विवाह-हॉल, वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों के कार्यालय पर पर होल्गिंड टैक्स तीन गुना बढ़ा हैं।
राज्य व केंद्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यक, व्यवसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है उन्हें दो गुना टैक्स देना होगा।
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