खबर के अनुसार बिहार जमीन सर्वे में लोगों को प्रपत्र (2) और प्रपत्र (3)1 फॉर्म को भरकर उसके साथ खतियान या केवाला, मालगुजारी रसीद, आधार कार्ड, वंशावली सहित मोबाइल नंबर आदि को जमा करना होगा। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा का सकते हैं।
बता दें की प्रपत्र (2) में जमीन की डिटेल्स जैसे की खता, खसरा, चौहदी, नाम, पता, थाना, जिला, मौजा आदि की पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। जबकि प्रपत्र (3)1 में आपको वंशावली की जानकारी देनी होगी। इसपर जमीन के सभी उत्तराधिकारियों की डिटेल्स दर्ज होगी।
बिहार जमीन सर्वे में दिखाने होंगे ये 5 कागजात?
1 .जमाबंदी मालगुजरी रसीद के साथ वंशावली भी देना होगा।
2 .अगर आपने जमीन खरीदी है तो आपको जमीन खरीदने के कागजात भी देने होंगे। इसके लिए केवाला की कॉपी जमा कर सकते हैं।
3 .अगर जमीन को लेकर कभी कोई विवाद हुआ है तो और कोर्ट में कोई आदेश दिया गया हो तो आदेश से संबंधित सभी कागजात की कॉपी देनी होगी।
4 .अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और अब वह नहीं है तो उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, यदि प्रमाणपत्र नहीं हैं तो आप मृत्यु की जानकारी दे सकते हैं।
5 .जमीन के सत्यापन के लिए जमीन का खतियान की कॉपी भी जमा कर सकते हैं। इससे जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जायेगा।
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