खबर के अनुसार बिहार परिवहन विभाग ने ट्रैफिक चालान के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कहा है की बिहार में प्रदूषण फेल होने पर सभी गाड़ियों का एक जैसा जुर्माना नहीं लगेगा बल्कि अब कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग जुर्माना लगाया जायेगा।
बता दें की पूर्व में सभी तरह के वाहनों के लिए प्रदूषण का चालान दस रुपये निर्धारित था, लेकिन अब परिवहन विभाग में इसमें बड़ा बदलाव किया हैं। इसलिए आप अपने वाहनों का प्रदूषण ठीक करा लें। क्यों की यह अधिसूचना बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से पांच कार्यदिवस के बाद प्रभावी हो जायेगा।
बिहार में अब वाहनों पर कैटेगरी के हिसाब से जुर्माना?
दो पहिया वाहन पर पहली बार एक हजार, दूसरी बार डेढ़ हजार जुर्माना लगेगा।
तिपहिया वाहन पर पहली बार डेढ़ हजार, दूसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
हल्के मोटरयान एलएमवी पर पहली बार दो हजार रुपये, दूसरी बार तीन हजार रुपये।
मध्यम मोटरयान एलएमवी पर पहली बार तीन हजार रुपये, दूसरी बार चार हजार रुपये।
भारी मोटरयान एचएमवी पर पहली बार पांच हजार रुपये, दूसरी बार दस हजार रुपये।
अन्य वाहन पर प्रथम अपराध के लिए डेढ़ हजार रुपये, द्वितीय अपराध के लिए दो हजार रुपये।
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