बिहार में छात्रों और शिक्षकों के लिए 7 बड़े फैसले

पटना : बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करने के लिए विभाग ने बड़ा फैसला लिया हैं। 

खबर के अनुसार बिहार के जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है वहां से शिक्षकों को हटाकर वैसे विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की भारी कमी है। इसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली गई हैं। शिक्षकों के पदस्थापन व स्थानांतरण में इसका ध्यान रखा जायेगा।

बिहार में छात्रों और शिक्षकों का ऐसा होगा अनुपात?

बिहार के स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय होगा। यह व्यवस्था पहली से पांचवीं कक्षा तक अनिवार्य किया जायेगा। वहीं, 61 से 90 बच्चों की संख्या है तो तीन शिक्षक। जबकि 91 से 120 बच्चों की संख्या हैं वहां पर चार शिक्षक किया जायेगा।

बता दें की 121 से 200 छात्रों की संख्या रहने पर पांच शिक्षक का प्रविधान होगा। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक के इसी अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का स्थानातंरण एवं पदस्थापन किया जाएगा।

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