खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में गैर मजरूआ खास या अनाबाद सर्वसाधारण, तालाब, आहर, पइन या परती जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के नाम जमीन नहीं होगी। बल्कि इस जमीन को सरकार के नाम से खाता खोला जायेगा, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
बता दें की यदि 1970 के खतियान में किसी व्यक्ति का नाम गैर मजरूआ खास भूमि पर दर्ज है और उसके पास भूमि का कब्जा है, तो जमीन उसके नाम पर दर्ज की जाएगी। लेकिन यदि किसी ने जमीन पर कब्जा किया हैं तो उसका नाम दर्ज नहीं किया जायेगा।
बिहार सरकार ने साफ कर दिया हैं की राज्य में सर्वे के दौरान सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी अनधिकृत जमाबंदी या लगान रसीद संग्रह को अमान्य माना जाएगा और इसे रद्द करते हुए जमीन को सरकार के नाम से खाता खोला जायेगा।
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