बिहार में 10 हजार ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड

पटना: बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) यातायात, सुधांशु कुमार ने यह जानकारी दी कि 10 हजार से अधिक वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाएगा। 

इनमें से आधे से अधिक वाहन चालक अकेले पटना जिले के हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए पुलिस द्वारा संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को प्रस्ताव भेजा गया है। पहले चरण में 10 हजार से अधिक वाहन चालकों को चिह्नित किया गया है। यह कार्रवाई उन वाहन चालकों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने तीन या तीन से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है।

बता दें की ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। निलंबन के बाद, वाहन चालक को फिर से आवेदन देकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि वाहन चालक यातायात नियमों का जिम्मेदारीपूर्वक पालन करें और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिले। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

इन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई:

हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने पर, लाल बत्ती के उल्लंघन पर, दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने पर, गलत दिशा में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा। इसको लेकर परिवहन विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही हैं।

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