बिहार में दाखिल-खारीज को लेकर नया नियम लागू

पटना: बिहार सरकार ने भूमि रजिस्ट्री और दाखिल-खारीज से संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार के लिए नया नियम लागू किया है। इस नए नियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति भूमि के दाखिल-खारीज या रजिस्ट्री के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन करता है और उसमें कोई त्रुटि होती है, तो उसे सुधारने के लिए अब केवल 30 दिनों का समय मिलेगा।

वहीं, अगर आवेदनकर्ता इस 30 दिन के भीतर अपनी त्रुटियों को सुधारने में विफल रहते हैं, तो उनका आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा। यह कदम मुख्य रूप से लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

यह नया नियम भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से है, जिससे भूमि मालिकों के लिए दस्तावेजों के संपादन और परिमार्जन की प्रक्रिया आसान और त्वरित बनेगी। यह कदम सरकार की ओर से पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे नागरिकों को समय पर और सही तरीके से भूमि से संबंधित सेवाएं मिल सकें।

क्यों लाया गया यह नियम?

बिहार में भूमि दाखिल-खारीज के मामलों में अक्सर बड़ी संख्या में त्रुटियां सामने आती थीं, जिनकी वजह से मामले लंबित रहते थे और आवेदन प्रक्रिया धीमी हो जाती थी। इससे न केवल भूमि मालिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बल्कि सरकारी अधिकारियों पर भी अतिरिक्त दबाव बनता था। इस समस्या से निपटने के लिए यह नया नियम लाया गया है।

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