खबर के मुताबिक सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यकाल की शुरुआत से लेकर मौजूदा समय के दौरान अर्जित सभी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं। इसमें ये भी कहा गया है की कोई भी कर्मचारी सरकार को जानकारी दिए बगैर किसी अचल संपत्ति की खरीदारी नहीं कर सकेगा।
बता दें की सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपटी खरीदने से पहले सरकार को जानकारी देनी होगी। इसका पालन करना प्रथम से लेकर तृतीय वर्ग के कर्मियों के लिए अनिवार्य है। वहीं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को इस आदेश से अलग रखा गया है।
सरकार के इस फैसले से बिहार सरकार की नौकरी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की मुश्किल बढ़ने वाली हैं। क्यों की सरकार अब उनके सभी चल-अचल संपत्ति पर अपना नजर रखेगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
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