खबर के अनुसार बिहार राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को शादी के एक साल के भीतर अपना मैरेज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य कर दिया गया हैं। इसलिए शादीसुदा कपल इसे जरूर बनवा लें। इसकी ज़रूरत आपको नौकरी सहित अन्य कई चीजों में पड़ेगा।
आपको बता दें की बिहार के लोगों को विवाह पंजीकरण करवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज : वर-वधु का आधार कार्ड, दूल्हा-दुल्हन की संयुक्त तस्वीर, तीन गवाहों की पासपोर्ट साइज फोटो, तीन गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षर, दुल्हन का डिजिटल हस्ताक्षर, दूल्हा का डिजिटल हस्ताक्षर और आयु प्रमाण पत्र।
आवेदन के लिए वेबसाइट लिंक : https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html
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