पटना : बिहार में चला रहे हैं दूसरे राज्य की गाड़ी तो लगेगा जुर्माना, चेकिंग शुरू

न्यूज डेस्क: बिहार में दूसरे राज्य की गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में दूसरे राज्य की गाड़ी चलाने वाले लोगों पर अब कारवाई की जाएगी। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा। 

खबर के अनुसार बिहार परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा स्थायी रूप से बिहार में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया हैं। साथ ही साथ दूसरे राज्य के गाड़ियों के लिए बिहार का नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया हैं। 

आपको बता दें की बिहार के बहुत से लोग झारखंड में जाकर गलत पता तथा प्रमाणपत्र देकर गाड़ियों का निबंधन करा रहें हैं। जिससे बिहार के राजस्व में घाटा हो रहा हैं। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने ये आदेश जारी किया हैं।

मिली जानकारी के अनुसार बिहार परिवहन विभाग ने रविवार को राज्य के अलग-अलग जिलों में विशेष अभियान चलाकर ऐसे 21 वाहन पकड़े जिनका झारखंड अथवा अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन था और वो बिहार में स्थायी रूप से वाहन चला रहे थे।

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