पुश्तैनी प्रॉपर्टी है क्या : कानून के अनुसार पुश्तैनी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। यानी की दादा, परदादा के नाम की जमीन पुश्तैनी जमीन की श्रेणी में आता हैं। इस जमीन पर बेटा और बेटी दोनों को जन्म से अधिकार होता हैं।
लखनऊ, मेरठ, कानपूर, गोरखपुर में कैसे करें पुश्तैनी प्रॉपर्टी में अपने हिस्से का दावा?
1 .पुश्तैनी और पिता की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए तो इसके लिए आपको कई तरह के क़ानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
2 .अगर आप पुश्तैनी जमीन का वारिस हैं तो आप सीधे कोर्ट में प्रॉपर्टियों का बंटवारा करने के लिए वकील की मदद से आवेदन दे सकते हैं।
3 .अगर पिता विना वसीहत लिखे इस दुनिया से गुजर गए हैं तो उनकी संपत्ति पर अपने हिस्से का दावा करने के लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा।
4 .सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र कानूनी उत्तराधिकारी को सत्यापित करता है। यह उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार मृतक की चल-अचल संपत्ति को पाने का हक देता है।
5 .सक्सेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इसके बाद आपको पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल जायेगा।
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