बता दें की बिहार सरकार ने राइट ऑफ रिकॉड (आरओआर) नियम को एक जुलाई से लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। इस नियम के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद तय समय के अंदर जमीन से संबंधित कागजात उपलब्ध कराये जाएंगे।
खबर के अनुसार सरकार राइट ऑफ रिकॉर्ड के तहत जमीन के एलपीसी, दाखिल खारिज, नापी, जमाबंदी पंजी, गृह स्थल बंदोबस्ती और परिमार्जन समेत कई प्रकार के कागजातों के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू करने जा रही हैं।
नई व्यवस्था शुरू होने के बाद लोगों को जमीन से संबंधी किसी भी प्रकार के कागजात की नकल लेना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और उन्हें आसानी से जमीन के सभी कागजात मिल जाएंगे।

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