अहमदाबाद-सूरत में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क

न्यूज डेस्क: गुजरात में जब कोई व्यक्ति कोई जमीन या संपत्ति की खरीद करता हैं तो गुजरात सरकार उसपर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क लगाती हैं। इसलिए जो लोग अहमदाबाद और सूरत शहर में जमीन की खरीद करने वाले हैं वो इसके बारे में जान लें। 

बता दें की संपत्ति पंजीकरण के समय खरीदार को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होता हैं। इसके बाद गुजरात में किसी संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में शामिल किया जाता हैं। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी हैं।

अहमदाबाद-सूरत में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क?

स्टाम्प शुल्क की मूल दर : 3.5% लगेगा।

मूल दर पर 40% की दर से अधिभार : 1.4% लगेगा।

कुल स्टांप शुल्क शुल्क : 4.9% लगेगा।

पंजीकरण शुल्क। 

जमीन पुरुष के नाम पर है तो 1% पंजीकरण शुल्क। 

जमीन महिला के नाम पर है तो 0 (कोई पंजीकरण शुल्क नहीं)

संयुक्त क्रेता (पुरुष एवं महिला) होने पर 1% पंजीकरण शुल्क। 

संयुक्त क्रेता (महिला एवं महिला) 0 (कोई पंजीकरण शुल्क नहीं)

नोट : गुजरात में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के बाजार मूल्य और ई-भुगतान की गणना के लिए आप वेबसाइट https://garvi.gujarat.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।

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