1 अक्टूबर से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के 5 नियम।
1 .अब 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक से हुई आय पर लाभार्थियों को टैक्स देना होगा। इसको लेकर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
2 .एक अक्टूबर से शेयरों की पुनर्खरीद (बाय बैक) पर डिविडेंड्स की तरह ही शेयरहोल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
3 .टैक्स लगाने के दौरान किसी भी कैपिटल गेंस या लॉस की गणना करते समय इन शेयरों के शेयरधारक की अधिग्रहण लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा।
4 .एक अक्टूबर से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। हालांकि अगर पूरे साल में रेवेन्यू 10 हजार रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
5 .ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दी गई है। ये नई दरें भी एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगी।
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