1 अक्टूबर से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के 5 नियम

नई दिल्ली: देशभर में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में एक अक्टूबर से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। खासकर इनकम टैक्स से जुड़े 5 नियमों में बड़े बदलाव किये जाएंगे।

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के 5 नियम। 

1 .अब 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक से हुई आय पर लाभार्थियों को टैक्स देना होगा। इसको लेकर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। 

2 .एक अक्टूबर से शेयरों की पुनर्खरीद (बाय बैक) पर डिविडेंड्स की तरह ही शेयरहोल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। 

3 .टैक्स लगाने के दौरान किसी भी कैपिटल गेंस या लॉस की गणना करते समय इन शेयरों के शेयरधारक की अधिग्रहण लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा।

4 .एक अक्टूबर से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। हालांकि अगर पूरे साल में रेवेन्यू 10 हजार रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

5 .ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दी गई है। ये नई दरें भी एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगी।

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