बिहार में रसोइया भर्ती का बदला नियम, आदेश जारी

पटना: बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में रसोइया सह सहायक के चयन में बदलाव किया गया है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। 

खबर के अनुसार नए नियम के तरह बिहार के सरकारी स्कूल में रसोईया की भर्ती के लिए चयन से पहले उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं इस सर्टिफिकेट में यह बताना होगा कि वे किसी असाध्य या संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं हैं।

बिहार में रसोइया भर्ती का बदला नियम, आदेश जारी। 

1 .बिहार के सरकारी स्कूल में रसोईया की भर्ती के लिए चयन से पहले उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।

2 .विद्यालयों में रसोईया सह सहायक की संख्या का निर्धारण कुल नामांकित छात्र-छात्राओं के 85 फीसद संख्या को आधार मानकर किया जाएगा।

3 .यदि किसी विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या 1 से 25 तक है तो वहां केवल एक रसोईया की बहाली की जाएगी।

4 .किसी स्कूल में 26 से 100 छात्र वाले स्कूल में दो, 101 से 200 छात्र वाले स्कूल में तीन, 201 से 300 छात्र वाले स्कूल में चार रसोईया की बहाली की जाएगी।

5 .301 से लेकर 400 छात्र वाले विद्यालय में पांच तथा 401 से लेकर 500 तक छात्र वाले विद्यालय में 6 रसोईया की बहाली की जाएगी।

6 .जिन स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या 5 सौ से अधिक है वैसे स्कूल में प्रत्येक अतिरिक्त 300 छात्र छात्राओं पर एक अतिरिक्त रसोईया सह सहायक को लगाया जायेगा।

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