खबर के अनुसार परिवहन विभाग ने कहा है की बिना थर्ड पार्टी बीमा (इंश्योरेंस) कराए वाहन से कोई दुर्घटना होती है, तो पीडि़त को पांच लाख तक मुआवजा देना होगा। ये मुआवजा राशि वाहन मालिक को अपनी जेब से देनी होगी, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
बता दें की मोटरवाहन अधिनियम के अनुसार बिना बीमा वाले वाहन से सड़क दुर्घटना होने पर वाहन से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम पांच लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ सकता है। इसलिए आप जल्द से जल्द अपने वाहनों का बीमा करवा लें।
दरअसल परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी है। इससे न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि दुर्घटना होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है।
0 comments:
Post a Comment