यूपी के किसान कराएं रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 2-2 हजार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए अब एक जरूरी कदम उठाना होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को बिना फार्मर रजिस्ट्रेशन के पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो अब आपको जल्द से जल्द इसे पूरा करना होगा, अन्यथा दिसंबर 2024 से किस्त का भुगतान आपको नहीं मिलेगा।

फार्मर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। यह तिथि सुनिश्चित करने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया जल्दी पूरी करनी होगी, ताकि वे पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित न हो जाएं। रजिस्ट्री करवाने के बाद किसानों को कई फायदे मिलेंगे, जैसे कि बार-बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

कैसे करें फार्मर रजिस्ट्री?

उत्तर प्रदेश के किसान फार्मर रजिस्ट्री (डिजिटल आइडेंटिटी-गोल्डेन कार्ड) के लिए किसानों को upfr.agristack.gov.in वेबसाइट पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। खतौनी, आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता।

रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया

किसान अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन के माध्यम से upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। 

पीएम किसान सम्मान निधि क्या हैं 

दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 3 समान किस्तों में, हर चार महीने में, ₹2,000 की दर से किसानों के बैंक खातों में दी जाती है।

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