बिहार में भूमिहीन को मिलेंगे 3-3 डिसमिल जमीन

शेखपुरा: मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वासभूमि विहीन, सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को आवासीय प्रयोजन के लिए रैयती भूमि खरीदने के लिए लोक निधि से धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से अंचलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएं।

बता दें की सभी प्रखंडों में कम से कम तीन भूमिहीन परिवारों को जमीन प्रदान करते हुए, संबंधित राशि का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों जैसे भू-लगान, दाखिल, म्यूटेशन, परिमार्जन, और आधार सीडिंग की स्थिति की जानकारी ली गई है। 

सभी अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने स्तर पर लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया हैं।

वहीं, जिलाधिकारी (DM) द्वारा लगातार राजस्व विभाग की कार्यप्रगति की समीक्षा की जा रही है और लंबित कार्यों को प्राथमिकता से निष्पादित करने पर बल दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य की रैंकिंग में सुधार हो और विभिन्न स्तरों पर कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर भी सभी कार्यों की जांच की जा रही है, ताकि योजना के लाभार्थियों को सही तरीके से सहायता मिल सके।

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