बिहार में सोलर प्लांट के लिए 45 लाख का अनुदान

पटना: बिहार सरकार किसानों और इच्छुक फर्मों को सोलर प्लांट लगाने के लिए 45 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना और राज्य में कृषि कार्यों के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इच्छुक किसान और फर्में इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक जमीन और आवेदन प्रक्रिया

एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए चार एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इच्छुक किसान और कंपनियां इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए बिहार राज्य विद्युत प्राधिकरण के पोर्टल पर 8 जनवरी तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए वे बिहार ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://eproc2.bihar.gov.in) का उपयोग कर सकते हैं।

टेंडर जारी और सोलराइजेशन की योजना

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी ने राज्य के 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3681 कृषि और मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए टेंडर जारी किया है। इस योजना के तहत इच्छुक किसान और फार्मों को सोलर प्लांट लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।

पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान

पीएम कुसुम योजना के तहत, भारत सरकार प्रति मेगावाट सोलर प्लांट पर 1 करोड़ 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जबकि बिहार सरकार इसके लिए अतिरिक्त 45 लाख रुपये का अनुदान देगी। इस प्रकार, एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने पर कुल 1.50 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा। चयनित किसानों को 12 महीने के अंदर अपना सोलर प्लांट स्थापित करना होगा। इस प्लांट से उत्पादित बिजली का 25 वर्षों तक खरीदारी का एग्रीमेंट साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी।

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