बिहार में इन लोगों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ

पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवासविहीन और कच्चे आवासों में रहने वाले योग्य परिवारों को पक्का मकान देने के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को राहत देने का उद्देश्य रखती है जो बुनियादी आवास सुविधाओं से वंचित हैं। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो कुछ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

इन लोगों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ. 

1 .केसीसी लिमिट 50 हजार से अधिक: अगर किसी किसान की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लिमिट 50 हजार रुपये से ज्यादा है, तो वह इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।

2 .पक्के आवास वाले लोग: जिन ग्रामीणों के पास पहले से पक्का मकान है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

3 .कृषि उपकरणों वाले किसान: जो किसान अपने पास मशीन वाले तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण रखते हैं, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।

4 .गैर कृषि उद्यम वाले परिवार: जो परिवार कृषि से जुड़े नहीं हैं और अन्य किसी व्यवसाय या उद्योग से जुड़े हैं, उन्हें भी आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

5 .सिंचित और असिंचित भूमि वाले परिवार: जो परिवार 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक हैं या 11.5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि के मालिक हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

6 .इनकम टैक्स और व्यवसाय कर देने वाले लोग: जिन परिवारों पर इनकम टैक्स या व्यवसाय कर लागू होता है, वे भी इस योजना से बाहर रहेंगे।

7 .सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य वाले परिवार: अगर परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है, तो वह इस योजना के लिए अपात्र होगा।

8 .मोटरयुक्त तीन पहिया और चार पहिया वाहनों वाले ग्रामीण: ऐसे लोग, जिनके पास मोटरयुक्त तीन पहिया या चार पहिया वाहन है, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया:

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवेदन करने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले पात्र व्यक्तियों को अब अपने मोबाइल फोन से आवेदन करने की सुविधा होगी। यह आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा, जिसमें सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लोग खुद से अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

0 comments:

Post a Comment