उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था 1 फरवरी 2025 से कड़ाई से लागू हो जाएगी। इस नए आदेश के तहत कर्मचारियों को अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा और यह पूरी प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही होगी।
राज्य सरकार ने पहले ही कर्मचारियों को कई बार इस आदेश के बारे में सूचित किया है और उन्हें मानव संपदा पोर्टल के जरिए छुट्टियों का आवेदन करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों को अपनी सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
अभी तक कई विभागों में कर्मचारी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण सरकार ने छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को अवकाश के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। यदि कोई कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव स्तर से आदेश की संभावना:
अब जल्द ही मुख्य सचिव के स्तर से इस आदेश को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने की संभावना है। सरकार ने इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है ताकि कर्मचारी छुट्टी के आवेदन को ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा करें और सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए।
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