यूपी के गोरखपुर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

गोरखपुर: सड़क सुरक्षा को लेकर गोरखपुर जिले में एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया जा रहा है। 26 जनवरी से गोरखपुर में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पेट्रोल पंप संचालकों के लिए निर्देश

गोरखपुर जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे 26 जनवरी से पहले अपने पंप परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए, जिसमें यह जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए कि बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके अलावा, सभी पेट्रोल पंपों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा सके।

DM के निर्देश पर लागू होगी नीति

गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देशन में यह नीति लागू की जाएगी। उनका मानना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाना आवश्यक है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर नियंत्रण पाया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने पंप परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाएं, जिनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह अभियान 26 जनवरी से प्रभावी रूप से शुरू होगा।

कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य

भारत सरकार और राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान बनाए हैं। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 201 के अनुसार, सभी दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस कानून का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है। इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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