म्यूटेशन क्या है?
म्यूटेशन का मतलब है भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन का रिकॉर्ड करना। जब जमीन का स्वामित्व बदलता है, जैसे कि बिक्री, दान या वसीयत के जरिए, तो इसे भूमि रिकार्ड में अपडेट करना होता है। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन के बाद ही जमीन का मालिक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होता है।
बिहार में म्यूटेशन प्रक्रिया ऑनलाइन कैसे करें?
1 .वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक भूमि वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
2 .ऑनलाइन आवेदन करें: वेबसाइट खुलने के बाद आपको "ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करना होगा।
3 .लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें: अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। अगर आप नए यूजर हैं, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर “ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें” पर क्लिक करें।
4 .जिला और अंचल का चयन करें: इसके बाद आपको अपना जिला और अंचल (सब-डिवीजन) चुनना होगा, जहां आपकी संपत्ति स्थित है। इसके बाद "नया दाखिल-खारिज आवेदन करें" पर क्लिक करें।
5 .आवेदन में पूरा विवरण सही-सही भरें: अब आपको म्यूटेशन के आवेदन के लिए सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे, जैसे कि खाता-खेसरा का विवरण, क्रेता/विक्रेता/वंशज/हिस्सेदार का विवरण, विक्रयकर्ता/पूर्व जमाबंदीदार का विवरण आदि। इन सभी जानकारी को सही और पूर्ण रूप से भरें।
6 .इसके बाद अब आप दस्तावेज़ अपलोड करें: म्यूटेशन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ (जैसे कि बिक्री प्रमाणपत्र, पंजीकरण पत्र, पहचान पत्र, जमीन का विवरण, आदि) अपलोड करें। यह सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट और सही हों।
7 .इसके बाद आपको आवेदन सब्मिट करना होगा: सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आपको अपना आवेदन सबमिट करना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक पावती (Acknowledgment) प्राप्त होगी, जिसमें आवेदन की स्थिति और संदर्भ नंबर होगा।

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