यह योजना उत्तर प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराना है।
अनुदान की चार श्रेणियां
3 HP पंप के लिए (4.5 KW सोलर प्लांट): केंद्र सरकार से अनुदान: ₹71,700, राज्य सरकार से अनुदान: ₹1,43,400, कुल अनुदान: ₹2,15,100
5 HP पंप के लिए (7.5 KW सोलर प्लांट): केंद्र सरकार से अनुदान: ₹1,17,975, राज्य सरकार से अनुदान: ₹2,35,925, कुल अनुदान: ₹3,53,925
10 HP पंप के लिए (14.9 KW सोलर प्लांट): कुल अनुदान: ₹4,93,200
अनुसूचित जनजाति के किसान:
इन किसानों को 100% अनुदान प्रदान किया जाएगा, यानी उन्हें कोई भी राशि खुद से खर्च नहीं करनी होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा: नलकूप पर बिजली कनेक्शन और मीटर होना अनिवार्य है। निर्धारित प्रारूप पर ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और विद्युत विभाग के अवर अभियंता से आवेदन पत्र को प्रमाणित कराना होगा।
क्यों खास है यह योजना?
राज्य सरकार की यह पहल किसानों को सिंचाई में आने वाली बिजली की समस्या से निजात दिलाने के साथ-साथ उन्हें सौर ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर प्रेरित कर रही है। यह योजना राज्य में ग्रीन एनर्जी क्रांति का आधार बन सकती है।
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