यूपी में विधवा पेंशन योजना को लेकर सरकार का सख्त आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत फर्जी लाभार्थियों की पहचान और पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। महिला कल्याण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कार्य 25 मई तक हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया के तहत मृतकों और अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर किया जाएगा, वहीं पात्र महिलाओं को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की लाभार्थियों की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारियों के लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी या नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी इस सत्यापन कार्य को पूरा करेंगे।

बता दें की महिला कल्याण निदेशालय ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों की सूची को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट संबंधित अधिकारियों को सौंपा जाए।

इस योजना के तहत प्रदेश में हजारों निराश्रित महिलाओं को हर माह ₹1000 की पेंशन दी जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में पेंशन योजना में मृतकों और अपात्र लोगों के नाम सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सत्यापन की इस प्रक्रिया के बाद लाभार्थियों की सूची को और पारदर्शी और प्रमाणिक बनाया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य स्पष्ट

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि पेंशन का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंद महिलाओं को मिले, जो वास्तव में पात्र हैं। यह अभियान न सिर्फ सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकेगा, बल्कि वंचित महिलाओं तक सहायता पहुंचाने की दिशा में एक ठोस प्रयास भी साबित होगा।

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