यूपी में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री शुल्क में 25% की छूट

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जमीन और फ्लैट खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गोरखपुर जिले में जमीन के क्रय-विक्रय से जुड़े सर्किल रेट के सामान्य निर्देशों में बड़ा संशोधन किया गया है, जिससे रजिस्ट्री पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में 10 से 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एआईजी स्टॉम्प संजय कुमार दुबे और एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने सोमवार को संशोधित सूची जारी की। यह बदलाव अगस्त 2016 में निर्धारित सर्किल रेट के बाद एक बार फिर से समीक्षा के बाद किया गया है।

व्यावसायिक संपत्तियों को मिली राहत

संशोधित निर्देशों के अनुसार, व्यावसायिक गतिविधि वाली जमीनों की रजिस्ट्री पर सबसे ज्यादा छूट दी गई है। पहले किसी आकर्षक संपत्ति के 50 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों की स्थिति में मूल्यांकन दर में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक गतिविधियों का मतलब दो या दो से अधिक दुकानों या प्रतिष्ठानों की मौजूदगी से है।

फ्लैट और बाउंड्री प्लॉट को भी राहत

बाउंड्री वॉल वाले प्लॉट और फ्लैट खरीदने वालों को भी राहत मिली है। पहले बाउंड्री वॉल की तीन फुट ऊंचाई पर अतिरिक्त शुल्क लागू होता था, लेकिन अब यह शुल्क एक फुट की ऊंचाई से ही दर तय कर वसूला जाएगा, जिससे खरीदारों को आर्थिक लाभ होगा।

आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के इस निर्णय से गोरखपुर में रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिलने की उम्मीद है। रजिस्ट्री पर अतिरिक्त शुल्क में राहत से न सिर्फ आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि व्यावसायिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इस निर्णय को स्थानीय व्यवसायियों और संपत्ति खरीदारों ने सराहा है और उम्मीद जताई है कि इससे प्रॉपर्टी बाजार में स्थिरता और उत्साह दोनों आएगा।

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