यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। गर्मी की तपिश और बिजली की बढ़ती खपत के बीच अब उपभोक्ताओं को बिजली लोड बढ़वाने के लिए बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए एक नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जो 1 मई 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी।

बता दें की नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ता अपने घर से ही बिजली लोड बढ़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें बिजली विभाग के 'झटपट पोर्टल' का सहारा लेना होगा, जहां प्रोसेसिंग शुल्क से लेकर दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकेगी।

ऑनलाइन ही जमा होंगे जरूरी दस्तावेज

बिजली लोड बढ़वाने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि: बंध पत्र, बीएल फॉर्म, विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुबंध पत्र आदि। इन सभी को अब ऑनलाइन ही अपलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा, डिपाजिट शुल्क, सुपरविजन शुल्क और प्राक्कलन राशि का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा।

बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह सुविधा उपभोक्ताओं को त्वरित सेवा प्रदान करने और विभागीय प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झटपट पोर्टल पर यह सेवा 1 मई से सक्रिय हो जाएगी और इसके जरिए हर वर्ग के उपभोक्ता—चाहे घरेलू हों, व्यावसायिक हों या औद्योगिक—अपने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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