क्या है यह योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार की शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (Fee Reimbursement Scheme) के तहत OBC वर्ग के छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें उनके कोर्स के अनुसार सालाना अधिकतम ₹50,000 तक की फीस वापस की जाएगी। यह सहायता B.A., B.Sc. से लेकर M.Phil., Ph.D. तक के कोर्सेज के लिए उपलब्ध है।
कोर्स के अनुसार सहायता राशि
ग्रुप-1 : अधिकतम ₹50,000 प्रति वर्ष
इसमें शामिल कोर्स: M.Phil., Ph.D., मेडिकल थैरेपी कोर्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, C.A., LL.M., I.C.W.A. आदि।
ग्रुप-2: अधिकतम ₹30,000 प्रति वर्ष
इसमें शामिल कोर्स: फार्मेसी, नर्सिंग, एलएलबी, मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट एम.ए., एम.एससी., एम.कॉम., एम.एड., बी.एड. आदि।
ग्रुप-3: अधिकतम ₹20,000 प्रति वर्ष
इसमें शामिल कोर्स: बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., बीटीसी आदि सामान्य ग्रेजुएट कोर्स
ग्रुप-4: अधिकतम ₹10,000 प्रति वर्ष
इसमें शामिल कोर्स: आई.टी.आई., 3 साल के डिप्लोमा कोर्स (जैसे पॉलीटेक्निक) आदि नॉन-डिग्री कोर्स
पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
छात्र उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। छात्र किसी सरकारी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई कर रहा हो। OBC वर्ग से संबंधित हो। माता-पिता/अभिभावक की सालाना आय ₹2 लाख से कम हो। चयन पिछले वर्ष की मेरिट और बजट उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
आधिकारिक वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in पर जाएं। "Student" सेक्शन में जाकर OBC छात्रों के विकल्प को चुनें। आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र का प्रिंट निकालें और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संस्थान में जमा करें
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