बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा अपडेट

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया में अब एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत हो चुकी है। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण की मांग करने वाले शिक्षकों, खासकर उन्हें जिन्हें पटना जिला आवंटित किया गया है, उनके द्वारा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अगुवाई उच्च शिक्षा के उपनिदेशक डॉ. दीपक कुमार सिंह करेंगे।

कमेटी का गठन और कार्य

शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, यह समिति शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पांच दिनों में गहन समीक्षा करेगी और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह कमेटी विशेष रूप से उन शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करेगी जिन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत पटना जिला में नियुक्ति दी जानी है।

स्थानांतरण प्रक्रिया की पृष्ठभूमि

पिछले वर्ष 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर विशेष समस्याओं से जूझ रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यह कदम विशेष रूप से उन शिक्षकों की सहायता के लिए था, जो: चिकित्सा या पारिवारिक संकट से गुजर रहे हैं, पति-पत्नी दोनों सरकारी शिक्षक हैं और एक ही स्थान पर पोस्टिंग चाहते हैं।

इसके बाद, 28 फरवरी, 24 मार्च और 30 मार्च 2024 को स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे, जिनमें शिक्षकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर जिला आवंटन की सिफारिशें की गईं। जिन शिक्षकों को पटना जिला आवंटित किया गया है, उनकी दस्तावेज़ समीक्षा के बाद ही उन्हें अंतिम रूप से पोस्टिंग दी जाएगी। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सत्यापन के लिए अनिवार्य है, ताकि केवल योग्य और सत्यापित शिक्षकों को ही स्थानांतरण का लाभ मिल सके।

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