बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की सीधी भर्ती

पटना: बिहार में शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जो राज्य में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस भर्ती के माध्यम से राज्य सरकार न केवल शिक्षा विभाग के कार्यकुशलता में सुधार करना चाहती है, बल्कि योग्य और समर्पित कर्मियों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़े जाने का प्रयास भी कर रही है।

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (Assistant Education Development Officer) वह पद है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के विकास के लिए कार्य करना और शिक्षा विभाग की नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस पद के तहत नियुक्त अधिकारी को शिक्षा प्रणाली के सुधार में सक्रिय भूमिका निभानी होती है। बिहार राज्य में यह पद अराजपत्रित होगा और इसके लिए भर्ती का तरीका भी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

सीधी भर्ती प्रक्रिया

इस पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती के जरिए की जाएगी। यह भर्ती आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, और अन्य मानदंडों को पूरा करना होगा।

योग्यता और आयु

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यह शैक्षणिक योग्यता इस पद के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भर्ती में योग्य और परिपक्व उम्मीदवारों का चयन किया जाए।

आरक्षण प्रावधान

इस भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार के आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे, जो विभिन्न जाति समूहों के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करेगा। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है, जो बिहार में विभिन्न वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है।

वेतनमान और पदों की संख्या

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद का वेतनमान और स्वीकृत पदों की संख्या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को उचित वेतन और कैरियर ग्रोथ के अवसर मिलें।

विभागीय परीक्षा और कंप्यूटर सक्षमता

एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह परीक्षा उन अधिकारियों की क्षमता और ज्ञान का मूल्यांकन करेगी जो बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में कार्य करेंगे। इसके अलावा, कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा भी अनिवार्य होगी, ताकि नियुक्त कर्मी तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम हों और डिजिटल शिक्षा प्रणाली में योगदान दे सकें।

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