त्रुटि सुधार की ऑनलाइन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में खतौनी के अंश निर्धारण में त्रुटियों के समाधान के लिए 'भूलेख खतौनी अंश सुधार' पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपने खतौनी में दर्ज त्रुटिपूर्ण अंश को सुधार सकते हैं। किसान अब अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।
जन सेवा केंद्रों के माध्यम से किसान अब सीधे राजस्व परिषद की वेबसाइट (bor.up.nic.in) पर जाकर अपनी समस्या दर्ज करवा सकेंगे। इसमें एक खास बात यह है कि लेखपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वह ऐसे मामलों को पोर्टल पर दर्ज करेंगे, जिनमें खतौनी और आधार कार्ड में नाम में अंतर पाया जाता है। इसके साथ ही लेखपाल स्थलीय और अभिलेखीय जांच करेंगे और सभी सह-खातेदारों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेंगे।
त्रुटि सुधार की प्रक्रिया
चरण 1: सबसे पहले, लेखपाल को यह जानकारी मिलने पर कि खतौनी में कोई त्रुटि है, वह उसे पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
चरण 2: इसके बाद, लेखपाल स्थलीय और अभिलेखीय जांच करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही जानकारी दर्ज हो।
चरण 3: सभी सह-खातेदारों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिए जाएंगे, जिससे सभी को सुधार प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।
चरण 4: इसके बाद, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार की जांच के बाद, खतौनी में सुधार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जमीन संबंधित विवादों को कम किया जा सके और सही जानकारी ही दस्तावेजों में दर्ज हो।
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