आबकारी विभाग के अनुसार, जिन ग्रामीण इलाकों में 3 किलोमीटर के दायरे में बीयर की दुकान नहीं है, वहां देशी शराब की दुकानों पर भी अब बीयर बेची जा सकेगी। इस योजना के तहत दुकानदारों को ₹31,000 सालाना लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। बीयर की बिक्री एक निर्धारित कोटा के तहत की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्रनाथ पांडेय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा, "ऐसे इलाकों में जहां बीयर की दुकान मौजूद नहीं है, वहां देशी शराब की दुकानों को बीयर बेचने की अनुमति दी जा रही है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।"
सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल उन्हीं दुकानों को अनुमति दी जाएगी जो सभी नियमों का पालन करेंगी। आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पात्र दुकानों की सूची अपलोड कर दी गई है। इस पहल से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बीयर की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय दुकानदारों को भी आय का नया जरिया मिलेगा। वहीं, सरकार को आबकारी कर के रूप में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।
क्या है योजना की खास बातें:
देशी शराब की दुकानों पर भी अब मिलेगी बीयर
31,000 रुपये सालाना फीस जमा करनी होगी
सरकार द्वारा तय कोटे के अनुसार होगी बिक्री
3 किमी के दायरे में बीयर की दुकान न होने पर मिलेगा लाइसेंस।
0 comments:
Post a Comment