यूपी में 69000 शिक्षकों की होगी भर्ती, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

न्यूज डेस्क:  उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 
बता दें की यूपी में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए ली जा रही लिखित परीक्षा के अगले दिन 7 जनवरी 2019 को न्यूनतम कटऑफ की घोषणा की गई। इसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 90 अंक लाने थे। जिसको लेकर बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई थी। 

इसी कटऑफ को लेकर परीक्षार्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार के पछ में फैसला सुनाया हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा बनाये गए कटऑफ मार्क को भी जायज बताया हैं। 

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 90/97 पर मुहर लगा दी। यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 90 और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 97 अंक कटऑफ होगा। अब यूपी में सरकार द्वारा बनाये गए नियमानुसार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

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