न्यूज डेस्क: बिहार में लड़कियों की शादी के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बिहार सरकार 5000 रूपये की सहायता राशि देती हैं। लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। तो आइये जानते हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलता हैं। जो बिहार का स्थाई निवासी हैं। जिनके कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदनकर्ता की परिवारिक वार्षिक आय 60,000/- रूपये से कम होनी चाहिए।
साथ ही साथ आवेदनकर्ता लड़की जिस लड़के से विवाह करनी जा रही है उस लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये लोग बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा।
कैसे करें आवेदन।
आपको बता दें की बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने हेतु सबसे पहले आपको serviceonline.bihar.gov.in की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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