दाखिल-खारिज का हर काम होगा ऑनलाइन, जारी हुआ आदेश

न्यूज डेस्क: झारखंड में जमीन की दाखिल-ख़ारिज के दौरान कई तरह की धांधली होती हैं। इस धांधली को रोकने के लिए राज्य सरकार दाखिल-खारिज का हर काम ऑनलाइन करने जा रही हैं। इससे लोगों को भी आसानी होगी और काम में धांधली भी नहीं होगी। 
खबर के अनुसार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने दाखिल-खारिज में गड़बड़ी रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है। जो लोग झारखंड में जमीन की दाखिल-खारिज करना चाहते हैं वो ऑनलाइन के द्वारा कर सकते हैं। 

सरकार ने आदेश दिया है की नयी ऑनलाइन व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यक्ति को लगे की दाखिल-खारिज के लिए कुछ कागजात की जरूरत है, तो वे मामले की जांच कर जरूरी कागजात संबंधित विवरणी के साथ ऑनलाइन संलग्न कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शी, तार्किक और विवाद रहित होगी। 

सचिव ने आदेश दिया है कि आपत्ति रहित मामले 30 दिनों में और आपत्ति वाले मामले को 90 दिनों में निबटाना होगा। साथ ही साथ यहां सभी कागजात आवेदक सहित आपत्ति करने वाला पक्ष और कर्मी सब ऑनलाइन देख सकेंगे। 

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