खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है की वो ऐसे मामलों को गंभीरता से देखें तथा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाये।
आपको बता दें की बिहार में सार्वजनिक जमीन को कब्ज़ा मुक्त करने के लिए बिहार लोकभूमि अतिक्रमण अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल किया जायेगा। अगर कोई इस आदेश का अवहेलना करता है तो ऐसे लोगों पर एक साल की सजा और 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जायेगा।
मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में सार्वजनिक जमीन को कब्ज़ा मुक्त करने का अधिकार अंचलाधिकारी के पास हैं। अंचलाधिकारी किसी अतिक्रमणकारी को जेल और जुर्माने की सजा दे सकते हैं। वहीं भूमि सुधार उप समाहर्ता को भी ये अधिकार प्राप्त हैं।
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