खबर के अनुसार आरबीआई ने कहा है की लखनऊ स्थित सहकारी बैंक किसी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष रकम में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं देगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
वहीं बैंक बिना मंजूरी के कोई ऋण जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा। बता दें की आईबीआई इससे पहले भी कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाता रहा हैं। इस बार लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बता दें की कुछ मानदंडों के उल्लंघन पर आरबीआई बैंकों पर इसतरह की कारवाई करता रहता हैं। इससे पहले भी कई बैंकों पर कारवाई हुयी हैं।
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