पटना : बिहार में ऐसे लोगों को संविदा पर भी नहीं मिलेगी नौकरी

न्यूज डेस्क: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मियों को संविदा पर बहाल करने के नियम में बड़े बदलाव किये हैं। साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी किया हैं।

खबर के अनुसार बिहार में किसी भी अधिकारी या कर्मी को सेवा के आखिरी 10 वर्षों में वृहद दंड या सेवाकाल के अंतिम 5 वर्ष के दौरान लघु दंड की सजा मिली हैं। इन कर्मियों और अधिकारियों को संविदा पर बहाल नहीं किया जायेगा।

इतना ही नहीं बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अधीन अगर किसी कर्मी या अधिकारी के पेंशन कटौती का कोई दंड मिला है तो इन्हे संविदा पर बहाल नहीं किया जायेगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। 

बता दें की सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभागों के साथ साथ पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और इस आदेश को लागू करने को कहा हैं। ताकि ऐसे लोगों की बहाली ना की जा सकें।

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