खबर के अनुसार परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर नई व्यवस्था को लागू करने के आदेश दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब आपका जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है, वहीं से लाइट या परमानेंट लाइसेंस भी बनेगा।
बता दें की बिहार में बहुत से लोग ड्राइविंग टेस्ट से बचने के लिए एक जिले से लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते थें और फिर दूसरे जिले से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते थें। इसे देखते हुए विभाग ने इसके नियम में ही बदलाव कर दिए हैं।
बिहार में अब आप जिस जिले से लर्निंग लाइसेंस बनवाएंगे, अब आपको उसी जिले से परमानेंट लाइसेंस बनवाना होगा। दूसरे जिले से आवेदन करने पर आपके आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा। इसको लेकर सभी जिलों के निर्देश दिए गए हैं।
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