खबर के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार पांच लाख रुपये अनुदान के साथ दस लाख रुपये का लोन देगी। वहीं पांच लाख रुपये पर 1 प्रतिशत और महिलाओं को 0 प्रतिशत ब्याज की राशि का लोन उपलब्ध कराया जायेगा।
योग्यता : मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा आदि होनी चाहिए।
आयु सीमा : इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित किया गया हैं।
आवेदन की तिथि : मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आप 15 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन : आप उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जा कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जानकारी प्राप्त करें और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन करें।
.png)
0 comments:
Post a Comment